Bike Insurance (दोपहिया वाहन बीमा) क्या होता है? 2023 में पूरी जानकारी

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मोटर एक्ट 1988 के आधार पर आपके वाहन का बीमा नहीं होने पर दंडनीय अपराध माना गया है तथा इस आधार पर आपके वाहन का बीमा नहीं होने पर आपका वाहन सड़क पर चलने के योग्य नहीं माना जाएगा। इसलिए आपके वाहन का बीमा होना बहुत ही जरूरी है।

दुपहिया वाहन की बीमा पॉलिसी के बारे में जानने से पहले हमें समझना चाहिए कि इंश्योरेंस अथवा बीमा पॉलिसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इन सब के बारे में हम आगे के आर्टिकल में जानेंगे।

Bike Insurance Kya Hota Hai

बीमा अथवा इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति की हो सकती है। आज के समय में बाजार में अनेकों बीमा कंपनियां मौजूद है, जो हमारी अथवा हमारी किसी भी कीमती संपत्ति के संरक्षण हेतु कार्य करती है।

किसी भी बीमा कंपनी द्वारा आपकी बाइक का इंश्योरेंस करवाने पर यह बाइक इंश्योरेंस केवल 1 साल तक मान्य होगा उसके अगले दिन से ही आपको दोबारा अपने वाहन का नया बीमा करवाना जरूरी होगा।

आज का यह आर्टिकल दुपहिया वाहन बीमा (बाइक इंश्योरेंस) के आधार पर लिखा जा रहा है, जिसमें हम बताएंगे कि बाइक इंश्योरेंस का होना कितना जरूरी है और यह किस प्रकार से कार्य करता है।

Bike Insurance के प्रकार (Types of Bike Insurance in Hindi)

बाइक इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, इसमें आपकी बाइक की वैल्यू के आधार पर बीमा पॉलिसी की जाती है, जिसमें बीमा कंपनियां आपकी बाइक की होने वाली क्षति या फिर चोरी होने की स्थिति में आपको उसकी नियम और शर्तों के आधार पर तय की गई कीमतों को अदा करती है। एक तरीके से यह बीमा पॉलिसी हमारे बाइक की सुरक्षा करती है।

मान लीजिए किसी मोड़ पर आपकी दुर्घटना हो जाती है तथा उस दुर्घटना में आपकी बाइक में काफी हद तक टूट-फूट होकर नुकसान हो जाता है इस स्थिति में आपकी बीमा पॉलिसी पर निर्भर करता है कि आपने किस प्रकार का प्लान लिया हुआ है। उस आधार पर बीमा पॉलिसी कंपनी आपको भुगतान करेगी।

मुख्य रूप से बाइक इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इस प्रकार से दो भागों में बंटा होता है। इसी के अंतर्गत एक और पॉलिसी को जोड़ा गया है जो 50% फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी है।

फर्स्टपार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?

फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपकी बाइक की सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई की जाती है। जिसमें बाइक का दुर्घटनाग्रस्त हुआ सभी प्रकार का नुकसान बीमा कंपनी द्वारा चुकाई जाती है। साथ ही इस पॉलिसी के अंदर शर्तों के आधार पर अगर वाहन चालक को भी किसी प्रकार क्षति होती है, तो वाहन चालक भी पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले नियम और शर्तों के आधार पर भुगतान प्राप्त कर सकता है। इस पॉलिसी का दूसरा नाम जीरो डेप्थ पॉलिसी भी होता हैं।

इस पॉलिसी के अंतर्गत आपकी बाइक तथा बाइक चालक दोनों के नुकसान की भरपाई बीमा पॉलिसी करती है, वह भी 100% रकम के साथ। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा आप को हुए नुकसान की सारी भरपाई करवाती है। अतः आप की बाइक चोरी हो जाने पर भी हंड्रेड परसेंट तक बाइक की बाजार कीमत आपको दे दी जाएगी।

यातायात के नए नियमों के आधार पर बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर चालान के रूप में ₹2000 तक का जुर्माना तय किया गया है तथा 3 महीने की जेल की सजा या फिर यह दोनों सजा के रूप में प्रावधान किए गए हैं।

एक और बीमा होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस 50% क्लेम, इसके अंतर्गत बीमा कंपनी द्वारा आपके अथवा आपके वाहन के दुर्घटना के अंतर्गत हुए नुकसान की 50% तक की भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। बाकी के बचे हुए 50% नुकसान की भरपाई वाहन चालक को स्वयं करनी पड़ती है।

थर्डपार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाने का कोई फायदा नहीं होता है। इस इंश्योरेंस के जरिए आप केवल यातायात नियमों के अंतर्गत केवल चालान होने से बच सकते हैं।
पॉलिसी में यदि आपका सड़क दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा आपको किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जाएगा। आपके और आपके वाहन का हुआ नुकसान बीमा पॉलिसी नहीं अदा करेगी।

इस पॉलिसी के अंतर्गत अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो भी इसके लिए बीमा पॉलिसी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत चोरी होना कवर नहीं किया जाता है। इन सब के विपरीत जो भी क्लेम की राशि होगी वह दुर्घटना राशि आप की जगह आपके सामने वाले दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को मिलेगी। इस पॉलिसी का सारा कवर सामने वाले व्यक्ति को जाएगा।

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को केवल इस आधार पर ही करवाया जा सकता है, जिसमें यातायात नियमों के आधार पर आपके वाहनों के दस्तावेजों को पूर्ण किया जा सके। इस प्रकार के Insurance के होने के बावजूद आपका यातायात नियमों के अनुसार चालान नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार से अलग-अलग बीमा Policy आपके और आपके वाहन की अलग-अलग प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है तथा नुकसान का रिस्क कवर भी आपकी पॉलिसी के आधार पर ही प्रदान करवाती है।

बाइक इंश्योरेंस कैसे ले?

बाइक इंश्योरेंस और कार इंश्योरेंस दोनों खरीदने के लिए समान ही किसी का प्रयोग करना पड़ता है। बाइक इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको नीचे दिए गए तीन चरणों में से किसी एक चरण को फॉलो करना होगा।

1. एजेंट के माध्यम से: हर बीमा कंपनी का एजेंट बाजार में मौजूद होता है। आप नजदीकी किसी भी एजेंट से संपर्क करके अपनी बाइक का इंश्योरेंस खरीद सकते हैं।

2. ब्रांच ऑफिस के माध्यम से: ऐसे तो बाइक इंश्योरेंस उपलब्ध करवाने वाली बहुत सारी कंपनियां है। लेकिन जिस कंपनी से आप बाइक इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं। उस कंपनी के नजदीकी ऑफिस में जाकर आप ब्रांच मैनेजर या विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बाइक के लिए इंश्योरेंस खरीद सकते हैं।

3. ऑनलाइन माध्यम से: आज के समय में हजारों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। जहां से आप ऑनलाइन बाइक इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। बाइक इंश्योरेंस खरीदने के लिए आप साधारण तौर पर फोन Pay या गूगल Pay के चाहिए भी बाइक इंश्योरेंस खरीद सकते हैं।

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बाइक इंश्योरेंस खरीदने के फायदे (Benefits of Bike Insurance in Hindi)

बाइक इंश्योरेंस खरीदने से कई प्रकार के फायदे होते हैं जिसकी जानकारी हमने कुछ इस प्रकार के प्रदान करवा रहे हैंः

  • बाइक इंश्योरेंस खरीदने के पश्चात फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के तौर पर आपके बाइक यदि किसी दुर्घटना में होती है और बाइक चलाते समय आपको कोई प्रकार का नुकसान पहुंचता है या आपके बाइक से किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो ऐसे में संपूर्ण मामलों की भरपाई बीमा कंपनी करती है।
  • बाइक इंश्योरेंस के तौर पर यदि आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस खरीदा है, तो ऐसे में आपके भाई की चपेट में आने वाले व्यक्ति की गाड़ी या व्यक्ति को जो नुकसान होता है। उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है।
  • बाइक इंश्योरेंस खरीदने के पश्चात बाइक इंश्योरेंस के प्रीमियम पर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है।
  • बाइक इंश्योरेंस के जरिए किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के तौर पर जो क्लेम मिलता है। वह इनकम टैक्स मुक्त होता है।
  • बाइक इंश्योरेंस खरीदकर आप चालान से बच सकते हैं यदि आपके पास बाइक इंश्योरेंस नहीं है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस आपका चालान बना सकती हैं।

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FAQs.

1.) बाइक इंश्योरेंस करवाना क्यों जरूरी है?

Ans. यातायात नियमों के अनुसार एक्ट 1988 के आधार पर आपके बाइक का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है ऐसा नहीं होने पर सरकार द्वारा दंडनीय अपराध किया गया है।

2.) बाइक इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है?

Ans. मुख्य रूप से बाइक इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस तथा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसके अलावा एक विशेष प्रकार की सुविधा दी गई है उस इंश्योरेंस के अंतर्गत 50% तर्क का क्लेम तय किया गया है।

3.) फर्स्टपार्टी क्लेम के अंतर्गत क्या सुविधाएं दी गई है?

Ans. फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त वाहन अथवा सूर्य वाहन की 100% क्लेम राशि बीमा कंपनी द्वारा वाहन मालिक को प्रदान की जाती है।

4.) कोई भी बाइक इंश्योरेंस कितने समय के लिए वैध होता है?

Ans. किसी भी प्रकार का किया गया बाइक इंश्योरेंस केवल 1 साल तक मान्य होता है।

निष्कर्ष

उम्मीद करते हैं, आपको हमारे आर्टिकल पसंद आया होगा तथा इसमें मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके निजी जीवन में उपयोगी साबित हो। अगर आपके पास भी इस आर्टिकल संबंधित किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में हम से संपर्क करके हमें बता सकते हैं। इस आर्टिकल Bike Insurance kya hota hai? में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर हमें शिकायत करके भी बता सकते हैं। इसी प्रकार के जानकारी पर आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

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