Insurance विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें मुख्य रुप से जीवन बीमा और वाहन बीमा आमतौर पर लोगों द्वारा इसीलिए लिया जाता है कि उचित समय पर उसका Claim प्राप्त कर सकें। जब जरूरत हो, तब हमें क्लेम की राशि मिल सकें। लेकिन क्या हो जब क्लेम के समय कंपनी आपको क्लेम देने से इंकार कर दे या बीमा क्लेम लेने के लिए बीमा धारक पात्र होने के बाद भी कंपनी द्वारा बीमा क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी के खिलाफ दावा कैसे करें? इस विषय में आज के इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी विस्तारपूर्वक बताएंगे, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई कंपनी बीमा क्लेम देने से इंकार कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? किस जगह पर और किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? तो आइए जानते हैं।
Insurance आज के समय का एक महत्वपूर्ण और जरूरत का विषय बन चुका है क्योंकि जीवन बीमा लोगों के जीवन को सुरक्षित करता है। Health बीमा लोगों के स्वास्थ्य को सिक्योर रखता है जबकि वाहन बीमा लोगों के वाहन हादसे का शिकार हो जाने के बाद उसके नुकसान की भरपाई करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के Insurance होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अनुसार समय-समय पर आवश्यकताओं के अनुसार क्लेम प्रदान करते हैं। नुकसान की भरपाई करते हैं और आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए लोगों द्वारा इंश्योरेंस खरीदा जाता है। Insurance करवाया जाता है। आज के समय में भारत में करोड़ों लोगों द्वारा इंश्योरेंस लिया जा चुका है और हर दिन यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है।
सबसे अधिक भारत में जीवन बीमा लोगों द्वारा खरीदा जाता है जिसमें व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर कंपनी द्वारा निश्चित की गई क्लेम की राशि दी जाती है। इसके अलावा निश्चित समय अवधि पूर्ण होने के बाद ग्राहक द्वारा जमा किए गए पैसों पर अतिरिक्त ब्याज भी दिया जाता है। इसलिए भारत में अधिकांश लोग जीवन बीमा करवाते हैं। लेकिन समय के अनुसार लोग स्वास्थ्य बीमा तथा बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए तथा बुजुर्ग माता-पिता ओं के लिए तथा बुढ़ापे में पेंशन प्राप्त करने के लिए इसके अलावा भी विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु इंश्योरेंस करवाया जाता है। वाहन बीमा भी आज के समय में एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है क्योंकि भारत में Third Party Insurance प्रत्येक वाहन का अनिवार्य किया गया है।
इंश्योरेंस (Insurance) क्लेम —
चाहे किसी भी प्रकार का Insurance हो जब आप उस इंश्योरेंस को खरीदते हैं, तब बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण तथा निर्धारित किए हुए नियम और शर्तें पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसके अनुसार यह तय किया जाता है कि निर्धारित समय निर्धारित धनराशि को निर्धारित तथा संबंधित घटनाओं के अंतराल में कंपनी द्वारा ग्राहकों को मुआवजा के रूप में Claim दिया जाएगा। उस क्लेम की राशि को संबंधित घटनाओं के आधार पर बीमा धारक Insurance कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही बीमा धारकों को वह बीमा क्लेम राशि मिल पाती है लेकिन क्या हो, अगर बीमा कंपनी वह क्लेम राशि देने से इंकार कर दे तो?
Insurance Claim ना मिलने पर क्या Action ले? —
हम सभी Insurance इसीलिए करवाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तथा बुरे समय में अथवा दुर्घटना के समय या फिर निर्धारित समयावधि पर कंपनी द्वारा वादा किया हुआ क्लेम ले सकें। लेकिन अगर कंपनी वह क्लेम देने से इंकार कर दे? तो ग्राहकों के लिए काफी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान है और आप उचित जगह पर शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि सामान्य तौर पर कंपनी द्वारा क्लेम की राशि देने से इनकार करने पर एक आम भारतीय नागरिक कंपनी को ही रिक्वेस्ट करता है गुजारिश करता है, लेकिन कंपनी उसकी बात नहीं सुनती है।
बीमा धारक बार-बार Insurance कंपनी के दफ्तर जाता है, चक्कर लगाता है, अपना समय और पैसे भी बर्बाद करता है फिर भी कंपनियों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है और ना ही कोई सहयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में आपके पास कौन से अधिकार होते हैं? आप कहां पर शिकायत कर सकते हैं? किस प्रकार से शिकायत करेंगे और आपको शिकायत करने के बाद क्या क्लेम की राशि मिलेगी? इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बता रहे हैं, जिसके बाद अगर कोई भी Insurance कंपनी चाहे Life Insurance हो, चाहे वाहन इंश्योरेंस हो, चाहे Health Insurance हो या फिर कोई दूसरा इंश्योरेंस हो, उस इंश्योरेंस के अंतर्गत कोई भी कंपनी अगर आपको बीमा क्लेम देने से इंकार करें, तो आप इस प्रकार से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
IRDAI को शिकायत करें —
अगर कोई कंपनी आपको आपके बीमा का क्लेम देने से इंकार कर दे, तो आपको सबसे पहले IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण) संस्था को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि इस एजेंसी का मुख्य काम ही भारतीय बीमा उद्योगों को ऑपरेट करना है। बीमा उद्योग से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए और बीमा उद्योगों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस संस्था का निर्माण किया गया है। इसीलिए सबसे पहले आपको इसी संस्था को संपर्क करना होगा और अपनी समस्या से संबंधित शिकायत दर्ज करवानी होगी। आमतौर पर इस संस्था को शिकायत दर्ज कराने के 15 दिनों के अंदर ही आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप इस संस्था के ऑनलाइन पोर्टल complaints@irdai.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या इसके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या अपनी संतुष्टि कर सकते हैं।
बीमा लोकपाल से शिकायत करें —
अगर आपको भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से भी समस्या का हल नहीं मिलता है। आपको संतुष्टि नहीं होती है या आपको बीमा की क्लेम राशि नहीं मिलती है, तो आप बीमा लोकपाल से भी शिकायत कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि भारत में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल हैं। आप जिस जगह पर रहते हैं उसके नजदीक बीमा लोकपाल से अपने बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीमा लोकपाल कार्यालय जाना होगा या फिर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा उनको ई-मेल के जरिए भी सूचित कर सकते हैं।
शिकायत निवारण अधिकारी से शिकायत करें —
प्रत्येक बीमा कंपनी का एक helpline portal या शिकायत निवारण केंद्र होता है, जहां पर केवल ग्राहकों की शिकायतें सुनी जाती है और ग्राहकों के समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगर आपको बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की राशि नहीं मिल रही है या क्लेम की राशि लेते समय कोई समस्या हो रही है, तो आप अपने बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से बात कर सकते हैं, जिसके लिए आप उनके ऑफिस जा सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर के जरिए भी बात कर सकते हैं। वर्तमान समय में वेब पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसके अलावा ई-मेल के जरिए भी आपको कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी को बीमा क्लेम से संबंधित समस्या बता सकते हैं।
न्यायपालिका से न्याय प्राप्त करें —
अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम की राशि देने से इंकार कर दिया है और आपने कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से भी बात कर ली है, उन्होंने भी मना कर दिया है तथा आप लोकपाल कार्यालय से भी शिकायत कर चुके हैं। लेकिन वहां पर भी आपको कोई संतुष्टि नहीं मिली है। इसके अलावा आपने बीमा उद्योगों को ऑपरेट करने वाली संस्था भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वहां से भी आपको मदद नहीं मिली है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप सही हैं आपको क्लामा मिलना चाहिए, जबकि आप के साथ अन्याय हो रहा है? तो ऐसी स्थिति में आप देश की न्यायपालिका से न्याय प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि देश की न्यायपालिका सभी बातों को मध्य नजर रखते हुए सही फैसला सुनाती है।
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Conclusion
आज के समय में बढ़ती आबादी और लोगों के भ्रम के कारण अनेक सारे ऐसे मामले आते हैं जिनमें लोगों को Insurance से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती है। मुख्य रूप से लोगों की यह समस्या रहती है कि उन्हें कंपनी द्वारा क्लेम नहीं दिया जा रहा है। कंपनी उन्हें क्लेम देने से इंकार कर रही है ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यह देख लेना चाहिए कि आप किस समय किस अवस्था में तथा किस समय अनुसार और कौन-कौन से नियम तथा शर्तों के आधार पर बीमा कंपनी से क्लेम लेने के लिए पात्र हैं।
उसके बाद ही आपको सभी जगह पर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। अगर कोई कंपनी आपको बीमा क्लेम देने से इंकार कर देती है, लेकिन आपको लगता है कि आप को क्लैम मिलना चाहिए, नियम और शर्तों के तहत। जबकि Insurance Company आपको क्लेम देने से इंकार कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप विभिन्न जगह पर शिकायत कर सकते हैं। जिसके बारे में इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी? अगर आपका इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न है? तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
The article is very useful but I wonder if it’s really applicable in practice.
I had submitted a Claim of Rs.3,54,615 to Star Health & Allied Insurance Ltd on 22/02/2022 being expenses incurred for Left knee replacement of my wife (75 yrs), but they have arbitrarily rejected the same on various petty reasons.
My submission to Insurance Ombudsman as also IRDAI have still not yielded any favourable result. At no forum I was given any opportunity to clarify my point.
Can you please suggest me the next course of action from my side?
We both are covered under PNB’s Group Mediclaim policy for last about 10 yrs.